नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अधिसूचित किया है कि आधार कार्ड अपना ग्राहक जानो (KYC) योजना के अधीन बैंक खाता खोलने के लिए वैध सबूत है।
आरबीआई ने अपने 28 सितम्बर, 2011 के परिपत्र द्वारा बैंकों से कहा कि वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी आधार कार्ड को बैंक खाता खोलने के लिए सरकारी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को अपने 10 दिसंबर, 2012 के परिपत्र द्वारा यह भी सलाह दी है कि यदि खाताधारी द्वारा दिया गया पता वही है जो आधार कार्ड पर लिखा है तो उसे पहचान और पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाये। यह जानकारी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री नमो नरायण मीणा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
आरबीआई ने अपने 28 सितम्बर, 2011 के परिपत्र द्वारा बैंकों से कहा कि वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी आधार कार्ड को बैंक खाता खोलने के लिए सरकारी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को अपने 10 दिसंबर, 2012 के परिपत्र द्वारा यह भी सलाह दी है कि यदि खाताधारी द्वारा दिया गया पता वही है जो आधार कार्ड पर लिखा है तो उसे पहचान और पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाये। यह जानकारी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री नमो नरायण मीणा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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