Wednesday, August 21, 2013

एमसीआई से मान्‍यता के बगैर एलोपैथी की प्रैक्टिस पर रोक

नई दिल्ली : भारतीय चिकित्‍सा परिषद (एमसीआई) ने महाराष्‍ट्र सरकार को सूचित किया है कि एमसीआई से मान्‍यता प्राप्‍त योग्‍यता और रजिस्‍ट्रेशन के बगैर कोई भी व्‍यक्ति एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। महाराष्‍ट्र सरकार ने राज्‍य में होम्‍योपैथी के डॉक्‍टरों को एलोपैथी की भी प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के संबंध में एमसीआई की सलाह मांगी थी। यह जानकारी आज केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में दी। 

श्री आजाद ने बताया कि राज्‍य सरकारे, उच्‍च न्‍यायालय के वर्ष 1998 के फैसले की पृष्‍ठभूमि में भारतीय चिकित्‍सा पद्धति के डॉक्‍टरों को एलोपैथी की भी प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन कर सकती है। इस बीच, आयुष विभाग ने केन्‍द्रीय भारतीय चिकित्‍सा पद्धति परिषद से अनुरोध किया है कि वह आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों के डॉक्‍टरों को एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के योग्‍य बनाने के लिए एक समूचित पाठ्यक्रम तैयार करें। 

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