नई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ‘‘हॉकी इंडिया’’ के खिलाफ इस शिकायत को बेबुनियाद पाया है कि इस संगठन ने भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम-2002 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस बारे में शिकायत नवंबर 2011 में पूर्व हॉकी खिलाड़ियों के एक समूह ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में दर्ज की थी।
धारा-3 का संबंध प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और धारा-4 का संबंध पद के दुरुपयोग के साथ है। अयोग के महानिदेशक ने इस पूरे मामले की जांच के बाद शिकायत को बेबुनियाद पाया। यह जानकारी कारपोरेट मामले मंत्री सचिन पायलट ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि आयोग ने महानिदेशक की रिपोर्ट और पूरे मामले पर विचार करने के बाद यह पाया कि उक्त धाराओं का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। तदनुरूप 31 मई, 2013 को आयोग ने एक आदेश के जरिए इस मामले को बंद कर दिया।
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