Wednesday, June 26, 2013

एक जुलाई से ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद के टिकट वापसी पर भुगतान नहीं |

नई दिल्ली : रेल मंत्रालय ने टिकटों के रद्द करवाने वाले नियमों में बदलाव किये जाने की घोषणा की है| नए नियम के तहत अब यात्रा स्थगित करने के बाद वापस किये जाने वाले टिकट के भुगतान की अवधि सिर्फ दो घंटों तक ही मानी जाएगी | इस दो घंटे के बाद किसी भी टिकट को वापस नहीं किया जायेगा न ही उन्हें कोई रकम वापस की जाएगी |यह नए नियम में काउंटर से लिए गए टिकट और इ टिकट दोनों पर लागू होंगे | यह नियम एक जुलाई से लागू होंगे |

No comments:

Post a Comment